यह सिलसिला जारी रहे इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- गरीब की बेटी का सहारा बनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
- लाभान्वित होने वालों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग
- योजना के तहत प्रदेश में कराए जा चुके हैं लगभग दो लाख बेटियों का विवाह
- योजना के तहत अब तक सरकार खर्च कर चुकी है 91996.85 लाख रुपये
लखनऊ, बेटी का विवाह हर अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर बेटी गरीब की है तब तो उसके लिए यह जिम्मेदारी पहाड़ का बोझ उठाने जैसा होता है। ऐसे अधिकांश मामलों में बेटी के बाप का कर्जदार होना आम बात है। कभी-कभी तो घर का गहना, गुरिया और जमीन बेचने या बंधक करने की नौबत आ जाती है। पर अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बेटियों की शादी का जिम्मा अपनी सरकार पर डाल दिया है। 22 अगस्त तक योजना के तहत 191686 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जा चुके हैं। योजना से लाभान्वित होने वाले में हर वर्ग के लोग हैं। मसलन अब तक अल्पसंख्यक वर्ग के 21025, अन्य पिछड़ा वर्ग के 60875, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के 10129, सामान्य वर्ग के 7858 लोग हैं।
आयोजन भव्य हो इसके लिए इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहते हैं। इनके सहयोग से अधिकांश जगहों पर सहभोज का भी आयोजन होता है। यह सिलसिला जारी है। इस भव्यता को बरकरार रखने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह आयोजन पखवारा चलाने का निर्णय लिया है। इस बीच में अगर कोई पात्र इस योजना के तहत विवाह करना चाहता है तो उसे पहले की तरह ही अनुदान देय होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधया और तलाकशुदा भी उठा सकते हैं।
पात्रता
● परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख रुपए हो।
● लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
● योजना उत्तर प्रदेश के निवासियों हेतु संचालित है।
अनुदान राशि
● कन्या के बैंक खाते में 35000/- रुपये की धनराशि का अनुदान
● विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री हेतु 10000/- रुपये की सहायता
● रुपये 6000/- प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर व्यय किए जाने की व्यवस्था
● इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51000/- रुपये की धनराशि की व्यवस्था है।
आवेदन प्रक्रिया
वेबसाइट shadianudan.upsde.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद / नगर निगम कार्यालय अथवा जिला मुख्यालय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
मौजूदा बजट में भी 600 करोड़ रुपये का प्रावधान
उल्लेखनीय है कि 2017 में पहली बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कराई थी। 2017-18 में 14580, 2018-2019 में 42371, 2019-2020 में 47097, 2020-2021में 22780, 2021-2022 में 49644 और 2022-2023 में अब तक 15268 जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूलखर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिसमें जिले के वीआईपी जुटे हों। यह सिलसिला जारी रहे इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे में मददगार बनी यह योजना
यह योजना बाल विवाह रोकने में मददगार हो रही है। बेटी की शादी के बोझ से निश्चिंत होने के बाद आम तौर पर उसके अभिभावक उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस तरह इससे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भी नारा साकार हो रहा है।
बेटियों के खाते में जाते हैं 35 हजार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35 हजार लाभार्थी कन्या के खाते में, 10 हजार का सामान और 6 हजार रुपये प्रति लाभार्थी आयोजन पर खर्च होता है। सामान में वर और वधु के वस्त्र, साफा, चुनरी, चांदी की पायल-बिछिया, टिन का बक्सा, बर्तन, प्रेशर कुकर जैसी रोजमर्रा की गृहस्थी के सामान भी दिए जाते हैं।
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