झांसी। योगी सरकार की सीएम दानपात्र योजना से मंडल में संपत्तियों के ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली रही है। स्टांप शुल्क को बेहद कम कर देने से इसका सीधा लाभ आम जनता को हो रहा है। ऐसे में इसकी सभी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। योजना लागू होने के मात्र 45 दिनों में ही 21 सौ से ज्यादा परिवारों ने इसका लाभ ले लिया है। योजना से हजार रुपये में ही करोड़ों की संपत्तियां ट्रांसफर हो रही है। 

वरदान साबित हो रही योजना 

सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रवीण सिंह ने बताया कि मंडल के झांसी, ललितपुर और जालौन में यह योजना शुरू होने से पहले बहुत कम संख्या में संपत्तियों का हस्तातंरण होता था, लेकिन 15 जून के बाद लागू हुई योजना से मानो संपत्तियों की हस्तातंरण प्रक्रिया में अचानक से तेजी देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि जून में 288 और जुलाई में 1874 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। योजना से अब तक विभाग को 770 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि बहुत सी संपत्ति है ऐसी होती है, जिनका सर्किल रेट ज्यादा होता है। इस वजह से बहुत अधिक संख्या में लोग स्टांप ड्यूटी का भार नहीं उठा पाते थे, लेकिन यह योजना ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुई है।

पहले कुल संपत्ति का करीब 10 प्रतिशत स्टांफ शुल्क देना पड़ता था

गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 15 जून की कैबिनेट बैठक में दानपात्र योजना ट्रायल के तौर पर प्रदेश में शुरू की थी। इस योजना के तहत आप किसी अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो प्रदेश की योगी सरकार ने अब किसी भी घर के सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया है। नई स्कीम के तहत आप सिर्फ 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 रुपये स्टांप ड्यूटी) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक इसके लिए संपत्ति के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लगता था। उदाहरण के तौर पर यदि संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपए है तो लगभग 2 लाख 10 रुपए का स्टांप लगता था, जिसे घटाकर अब महज 6000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 25 लाख रुपये की संपत्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करता था तो उसे कम से कम 2 लाख 10 हजार खर्च करने पड़ते थे। हालांकि अब यह काम मात्र 6 हजार में ही पूरा हो जाएगा। योगी सरकार की ओर से मंजूर की गई इस नई रजिस्ट्री नीति के मुताबिक, स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत छूट पाने वालों में परिवार के सदस्य, जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी शामिल हैं। विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है, जिसका लाभ छह महीने के लिए मिलेगा। इस योजना से राजस्व और रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समय सीमा आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। योगी सरकार ने इसी प्रावधान के आधार पर यह सुविधा देने का फैसला किया है।

लाभार्थी से बात चीत

योगी सरकार की है योजना वास्तव में मुझ जैसे मध्यम वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुई है। बहुत कम स्टांप ड्यूटी पर आसानी से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो गई है। सीएम योगी साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। 

गीता निवासी सिविल लाइन

काफी लंबे समय से मैं अपने दादा जी से पुराने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करा पा रहा था क्योंकि स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट के हिसाब से लग रही थी लेकिन जून महीने प्रदेश सरकार के इस निर्णय से मेरा काम बहुत आसान हो गया। धन्यवाद सरकार।

ब्रजकिशोर निवासी तालपुरा, ललितपुर


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