एसपी बलरामपुर के नेतृत्व में पिछले 24 घण्टें मे की गयी बड़ी कार्रवाई

बलरामपुर : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक के तौर पर राजेश कुमार सक्सेना की तैनाती के बाद से ही एक बदलाव दिख रहा है । पुलिस मोहकमे की सक्रीयता बढ़ी है और वह स्वंय हर छोटी-बड़ी घटना पर नज़र बनाए रखते हैं। किसी बड़ी वारदात की सूचना मिलते ही स्वंय घटना स्थल पर पहुंच कर मातहतों को उचित दिशा निर्देश देते हुए देखे जाते हैं  ।

विगत 48 घण्टें मे की गयी कार्यवाही के विवरण :

विगत 24 घण्टें मे की गयी कार्यवाही के विवरण से स्पषट होता है कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के नेतृत्व में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों को संतोषजनक सफलतामिल रही है। विगत 24 घण्टों में  वांछित/NBW/151 सीआरपीसी के तहत जनपद मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं । वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 39 वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम में ई-चालान कर रू0 31400 शमन किया गया है। जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया गया ।पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़-भाड़ वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों/वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई ।बड़े प्रतिष्ठानों/ आभूषण व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठानों के अंदर एवं बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई।जनपद के होटल व्यवसायियों से बात कर बिना आईडी प्रूफ के किसी को कमरा न देने, व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए।सड़कों के किनारे अवैध रूप से पटरियों पर अतिक्रमण किये हुए दुकानो को हटवाया गया तथा भविष्य में अतिक्रमण करने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के नेतृत्व में मिशन शक्ति,पैदल गश्त, बैंक चेकिंग आदि का कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है। समस्त थानों पर गठित एण्टी_रोमियो टीम द्वारा Mission Shakti अभियान के अन्तर्गत गांव /विद्यालय में चौपाल लगाकर महिलाओं/बलिकाओं और गांव के लोगों को आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस सहायता हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया जा रहा है तथा बाल विवाह,भिक्षावृति,बाल श्रम जैसी कुरीतियों के संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है।  यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा बैरियर/चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है।  पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना द्वारा जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को समयानुसार सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आदेशित भी किया जा रहा है । थानों और अभिलेखों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा रहा है । रात्रि ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी गण के ड्यूटी प्वाइंट चेक किए जारहे हैं एवं ड्यूटी के दौरान सतर्कता दृष्टि बनाए रखने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

ऑपरेशन शिकंजाके तहत जनपद बलरामपुर के थाना पचपेडवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 272/12 धारा 506,504 आईपीसी व 3(1) sc/st Act से सम्बन्धित दोषसिद्धि अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6000/-रु0 का अर्थदण्ड दिलाने में सफलता मिली।

थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 937/2017 धारा- 323 ,504, 324 व 307 भा0द0वि0 बनाम छेदी यादव पुत्र अंगनू यादव निवासी हांसडीह शंकरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वादी मु0 रामबिहारी यादव पुत्र रामधन यादव नि0- हासडीह संकरपुर थाना को देहात को विपक्षि छेदी यादव उपरोक्त द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादी की गर्दन पर धार दार हथियार वोगदा से जान से मारने की नियत से प्रहार कर घायल करने के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना उ0 नि0 मंगला प्रसाद द्विवेदी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी  के0के0 यादव , अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 307,504,324 भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष का कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

थाना पचपेड़वा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 272/09 धारा- 308, 323, 352, 504, भा0द0वि0 व 3(2)5 sc/st एक्ट बनाम नदीम पुत्र राजा खान , फरीद व समीर पुत्रगण अहमद खाॅं नि0थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर के अभियोग की अभियोजन शाखा व माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, अभियोजक रणधीर सिंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करते हुए, 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15500/-रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।


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