योगी सरकार ने लघु व सीमांत किसानों को राहत देते हुए लघु सिंचाई विभाग के तहत हर खेत को पानी देने के लिए पुराने आदेश में कई संशोधन किए हैं
- ‘हर खेत को पानी’ योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान में किया इजाफा
- किसानों को सिंचाई योग्य पानी मुहैया कराने के लिए प्रावधानों में किया गया संशोधन
- मध्यम गहरे नलकूप व गहरे नलकूप के लिए किसानों को बोरिंग कार्य के लिए अब 1.75 लाख का अनुदान
लखनऊ, अन्नदाता किसान की आय में बढ़ोतरी और उसकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। योगी सरकार ने लघु व सीमांत किसानों को राहत देते हुए लघु सिंचाई विभाग के तहत हर खेत को पानी देने के लिए पुराने आदेश में कई संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘हर खेत को पानी’ अभियान के लिए मध्यम गहरे नलकूप व गहरे नलकूप से जुड़े प्रावधानों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। मध्यम गहरे नलकूपों में बोरिंग पर अब योगी सरकार 1.75 लाख रुपये प्रदान करेगी। पहले यह राशि महज 75 हजार रुपये थी। वहीं, गहरे नलकूपों पर बोरिंग में भी यह राशि एक लाख से बढ़ाकर 2.65 लाख रुपये कर दी गई है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस प्रयास से किसानों को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा।
मध्यम गहरे नलकूप के तहत बोरिंग के लिए अब 1.75 लाख
आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार योगी सरकार ने मध्यम गहरे नलकूप बोरिंग के तहत किसानों को राहत देने के लिए कई प्रावधानों में बदलाव किया है। इसमें पहले लघु-सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए जहां 75 हजार रुपये दिए जाते थे, वहीं अब इस राशि को बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दिया गया है। जल वितरण प्रणाली के लिए पहले 10 हजार दिये जाते थे जो अब 14 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि नलकूपों पर अलग से विद्युतिकरण के लिए तय राशि अब भी 68 हजार रुपये ही रहेगी। सामान्य श्रेणी के किसानों को नलकूपों की स्थापना के लिए अब 2.57 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 1.53 लाख थी। अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी के किसानों का भी योगी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है, इनके नलकूपों पर अनिवार्य रूप से 5 हार्सपावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना पर 3.85 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति के श्रेणी के किसानों को नलकूपों पर अधिकतम 5.74 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। पहले यह राशि 4.70 लाख रुपये थी।
गहरे नलकूपों में बोरिंग के लिए 2.65 लाख
गहरे नलकूपों में लघु-सीमांत कृषकों को बोरिंग के लिए अब 2.65 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। जल वितरण प्रणाली के लिए राशि 10 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये की गई है। सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए नलकूपों पर विद्युतीकरण के लिए अनुदान राशि पूर्ववर्ती 68 हजार ही रहेगी। हालांकि सामान्य श्रेणी के नलकूपों पर 3.47 लाख रुपये का अनुदान होगा। यह राशि पहले 1.78 लाख रुपये थी। अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों के नलकूपों पर 5 हार्स पावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना की जाएगी। इस पर 3.85 लाख रुपये का अनुदान होगा। अनुसूचित जाति के श्रेणी के किसानों के नलकूपों पर अधिकतम 6.64 लाख रुपये अनुदान प्राप्त होगा। यह राशि पहले 4.95 लाख रुपये थी। सोलर पंप की खरीदारी यूपी नेडा व इससे पंजीकृत वेंडरों व जेम पोर्टल के जरिए किया जाएगा। वहीं योजना में महिला किसानों के चयन को वरीयता भी दी जाएगी।
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